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एक हफ्ते में लगवा लें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, बाद में कटेगा चालान

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चंडीगढ़। एक सप्ताह के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क (कलर कोडेड स्टिकर्स) नहीं लगवाने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे। यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में किए गए संशोधन के तहत इन दोनों को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस आम जनता को जागरूक कर रही है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर्स लगाने के संबंध में पुराने वाहन स्वामी आवासीय पते के अनुसार संबंधित एसडीएम कार्यालयों में आरएलए काउंटरों पर आवेदन दे सकते हैं। साथ ही 222.ह्लद्गह्यह्लह्यद्गष्ह्वह्म्द्बह्ल4श्चद्यड्डह्लद्गह्य.ष्शद्व पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। नए वाहन स्वामी के लिए डीलर प्वाइंट पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। पुलिस का कहना है कि एक हफ्ते के बाद चालान शुरू कर दिए जाएंगेे।
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