फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: 300 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के आरोपी गौरव कृपाल को हाईकोर्ट से विदेश जाने की अनुमति

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के चंडीगढ़ निवासी आरोपी गौरव कृपाल को एक करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की जमानत पर विदेश जाने की अनुमति दे दी है। याची व्यापारिक उद्देश्यों से अबू धाबी, दुबई, इंडोनेशिया और बैंकॉक जाना चाहता था। हाईकोर्ट ने याची को आदेश दिया है कि विदेश यात्रा के दौरान जिन स्थानों पर जाएगा, उन सबका विवरण सीबीआई को उपलब्ध कराए।
विज्ञापन


सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार याची ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर बैंक को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। मामला चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत में विचाराधीन है। 3 अगस्त को चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने उनकी विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने दुबई और अबू धाबी में 15 दिन और इंडोनेशिया और बैंकॉक में सात-सात दिन की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पहले भी याचिकाकर्ता ने इस एफआईआर के लंबित रहने के दौरान दो बार विदेश यात्रा की थी और समय-सीमा के भीतर वापस आ गया था। उसके भागने का जोखिम नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने केवल अनुमान के आधार पर याचिकाकर्ता को राहत से इन्कार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता किससे मिलना/बैठक करना चाहता है, इसका कोई ब्योरा नहीं है। याचिकाकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक कर सकता है।
विज्ञापन


इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता ने 21 दिन के भीतर विदेश से लौटने के बाद दोबारा वर्तमान याचिका दायर की है और इससे मुकदमे के निपटारे में देरी होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ याची को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें