चंडीगढ़। जिला अदालत ने साल 2022 में दो भाइयों पर गंडासी, डंडे और ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चार युवकों को तीन-तीन साल की कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान मलोया के निवासी अरुण, पैरी, निशान और मनी के रूप में हुई है। इन आरोपियों को जानबूझकर चोट पहुंचाने और गंभीर रूप से चोटिल करने की धाराओं में दोषी करार दिया गया है। बता दें कि इस मामले में सितंबर 2022 में मलोया थाना में केस दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता कपूर यादव ने बताया था कि वह ड्यूटी खत्म कर घर पहुंचा था। उसके बाद रात को अपने बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए ले गया लेकिन रामलीला खत्म हो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसका छोटा भाई राजू यादव घर पर नहीं था। इसके बाद वह भाई को ढूंढने पास के मंदिर में गया तो वहां लड़ाई की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब उसने जाकर देखा तो वहां हमलावर पैरी उसके भाई से बहस कर रहा था। इतने में ही एक अन्य आरोपी निशान ने उसके भाई के सिर पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। उसके बाद मनी, अरुण और पैरी ने उसके भाई पर गंडासियों से हमला कर दिया। हमले में राजू के सिर, पैर व अन्य अंगों पर गंभीर चोटें आई थीं। जब वह अपने भाई को बचाने के लिए आगे आया तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप में घायल हो गए थे, उन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया। यह मामला रंजिश से जुड़ा। वहीं, पुलिस ने हमलावरों से हथियार भी बरामद कर लिए थे।