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Chandigarh News: पूर्व डीएसपी राका गेरा को हाईकोर्ट से राहत, रिश्वत मामले में सजा निलंबित

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएसपी राका गेरा को एक लाख रुपये की रिश्वत के मामले में बड़ी राहत देते हुए सीबीआई कोर्ट की ओर से सुनाई गई 6 साल की सजा को निलंबित कर दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए राका गेरा ने हाईकोर्ट को बताया था कि सीबीआई की अदालत ने उन्हें 6 फरवरी को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए 6 साल की जेल और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने जुर्माने पर रोक लगाते हुए सजा निलंबित करने से इन्कार कर दिया था। अब राका गेरा ने अर्जी दाखिल करते हुए इस मामले में उसकी सजा निलंबित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए उसकी सजा को निलंबित कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मोहाली के मुल्लांपुर निवासी बिल्डर की शिकायत पर सीबीआई ने ट्रैप लगाया था और 25 जुलाई, 2011 को चंडीगढ़ सेक्टर-15 की एक कोठी से उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा तो भारी मात्रा में हथियार मिले थे। तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, 32 बोर की जर्मनी निर्मित रिवाॅल्वर, एक डबल बैरल गन बरामद हुई थी। इसके अलावा शराब की 53 बोतलें मिली थीं।
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सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान उसके घर से 90 लाख रुपये की नकदी भी मिली थी। लंबे समय तक हाईकोर्ट ने राका गेरा के खिलाफ ट्रायल पर रोक जारी रखी, लेकिन अगस्त 2023 में रोक हटा दी थी। ट्रायल के बाद इसी वर्ष अदालत ने उसे दोषी मान 6 साल की सजा सुनाई थी।
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