जीरा विधानसभा हलके के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा को सोमवार देर शाम रोपड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कुलबीर पर थाना जीरा पुलिस ने बीडीपीओ दफ्तर के अंदर घुसकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यही नहीं साथ में एक और मामला दर्ज किया था। कुलबीर को एक मामले में जमानत मिल गई थी। जबकि दूसरे मामले में जमानत नहीं मिली थी। आज हाईकोर्ट से कुलबीर जीरा को जमानत मिल गई है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 12 अक्टूबर को कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 17 अक्टूबर को उसके निवास स्थान से सुबह 5 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद कुलबीर को जीरा की लोअर कोर्ट में पेश किया गया, यहां से उसे फिरोजपुर की सेंटर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा था। कुलबीर को फिरोजपुर में बंद आतंकी और गैंगस्टरों से जान का खतरा होने के कारण रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। सोमवार देर शाम कुलबीर को रोपड़ की जेल से रिहा कर दिया गया है।