पूर्व मरहूम अकाली विधायक मलकीत सिंह कीतू की फाइल फोटो
जिला एवं सेशन जज एसके गर्ग की अदालत ने विधानसभा हलका बरनाला के पूर्व विधायक मलकीत सिंह कीतू की हत्या में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और एक को 3 वर्ष की कैद और जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। उम्रकैद के लिए दोषी करार दिए गए आरोपियों में से 3 मृतक पूर्व अकाली विधायक के तीन सगे भतीजे हैं।
विधानसभा हलका बरनाला के पूर्व अकाली विधायक मलकीत सिंह कीतू की 29 अक्तूबर 2012 को थाना निहाल सिंह वाला अधीन उनके जद्दी गांव बिलासपुर में घर में ही गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।
थाना निहाल सिंह वाला पुलिस ने अकाली विधायक कीतू के तीन भतीजे हरप्रीत सिंह (38), गुरप्रीत सिंह (37) (दोनों सगे भाई), तीसरे भतीजे जसप्रीत सिंह जस्सा (33) के अलावा हरपाल सिंह (55), इकबाल सिंह उर्फ राजू, कुलवंत सिंह उर्फ लाडी सभी निवासी बिलासपुर, अंग्रेज सिंह उर्फ काला (35) गांव दीपगढ़ (बरनाला) खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।
सजा पाने वालों में मृतक के तीन सके भतीजे भी शामिल
पूर्व मरहूम अकाली विधायक मलकीत सिंह कीतू की फाइल फोटो
अकाली हुकूमत दौरान हुई पूर्व अकाली विधायक की हत्या के इस मामले में राज्य सरकार ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस निगरानी तले विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। केस की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए गए और बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह अदालत में पेश हुए थे। केस की 51 पन्नों की जजमेंट मुताबिक आरोपियों ने अदालत से अपील की कि वह युवा हैं और उनके बच्चे छोटे हैं और पारिवारिक मेंबर उन पर ही निर्भर है।
जिला एवं सेशन जज एसके गर्ग की अदालत ने दोनों गुटों के वकीलों को सुनने और तथ्यों को पढ़ने बाद हरप्रीत सिंह और जसप्रीत सिंह जस्सा को आजीवन कारावास एवं 15 -15 हजार रुपये जुर्माना, गुरप्रीत सिंह, इकबाल सिंह उर्फ राजू, कुलवंत सिंह उर्फ लाडी और अंग्रेज सिंह उर्फ काला को आजीवन कारावास एवं 13 -13 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
जुर्माना अदा न करने पर 6 माह ओर अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। इस हत्या केस में 7वें आरोपी हरपाल सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है और इस आरोपी की ओर से जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।