चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने बुधवार को आदेश जारी कर अगले 60 दिन के लिए थिनर और फ्लूड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने यह कदम शहर में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए उठाया है। यह आदेश 5 नवंबर से लागू हो जाएंगे, जोकि 3 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बुधवार को इस संबंधी आदेश दिए किए। गौरतलब है कि इन पदार्थों का इस्तेमाल नशे की डोज के रूप में होता है। खासकर बच्चों तक आसानी से पहुंच होने के कारण वे इनका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं। बेचने के साथ बोतल वाले फ्लूड और थिनर के उत्पादन पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकतर फ्लूड का इस्तेमाल गलतियां ठीक करने और थिनर का नेल पॉलिश हटाने में प्रयोग होता है।