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फॉग के चलते नहीं उड़ी फ्लाइट, नामी कंपनी को मुकदमा खर्च के साथ लौटानी होगी रकम

Thu, 24 Nov 2016 12:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हवाई जहाज - फोटो : Youtube Grab
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फॉग के चलते फ्लाइट रद्द होने के बाद पूरे पैसे न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने मेक माई ट्रिप और एयर एशिया को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। 
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उपभोक्ता फोरम ने मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और एयर एशिया को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 75 हजार रुपये लौटाएं। 

साथ ही 10 हजार मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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शिकायतकर्ता राजेश गुप्ता निवासी सेक्टर-43 बी चंडीगढ़ ने सेक्टर-8 सी चंडीगढ़ स्थित मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव स्थित मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्टर-34 स्थित एयर एसिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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मुकदमा खर्च अदा करने का उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्देश

उपभोक्ता फोरम - फोटो : demo photo
शिकायतकर्ता राजेश गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से फैमिली पैकेज टूर 22 दिसंबर 2014 से 26 दिसंबर 2014 तक का बंगलूरू, मैसूर और ओटी के लिए बुकिंग कराया। 

इस पर उन्होंने कुल 90 हजार रुपये अदा किए। 10 दिसंबर 2014 को 15 हजार रुपये एडवांस जबकि 12 दिसंबर 2014 को शेष 75 हजार अदा किए। पैकेज के अनुसार मेक माई ट्रिप ने 22 दिसंबर 2014 के लिए एयर एशिया की फ्लाइट नंबर आई 5-1825 चंडीगढ़ से बंगलूरू के लिए बुक किया। 

रिटर्निंग फ्लाइट 26 दिसंबर 2014 को थी।शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को शिकायत में बताया कि इस पैकेज टूर में बंगलूरू, मैसूर और ओटी के लिए होटल और लोकल ट्रेवल के लिए व्हीकल का भी इंतजाम था।

हैवी फॉग के कारण चंडीगढ़ से बंगलूरू के लिए एयर एशिया का फ्लाइट नंबर-आई-5 -1825 को रद्द कर दिया गया। जिस वजह से शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ टूर पर नहीं जा सके।
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