चंडीगढ़। डड्डूमाजरा में पीजीआई के सफाई कर्मचारी पर तीन साल पहले हुए रंजिशन जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए दो सगे भाइयाें को पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी भाइयों की पहचान डड्डूमाजरा के ही सूरज और चांद के रूप में हुई है। दोनों भाइयों ने जुलाई 2020 में पीजीआई में अनुबंध पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी सन्नी चौहान पर रॉड से जानलेवा हमला किया था।
मलोया थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों भाइयों के खिलाफ आईपीसी की धारा-307 और 506 की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले में करीब तीन साल तक चली अदालती कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।