चंडीगढ़। पत्नी पर जानलेवा हमला कर हत्या की कोशिश करने के दोषी को जिला अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर-4 का रहने वाला लाल बहादुर है।
सेक्टर-31 थाना पुलिस ने अगस्त 2019 में केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। पीड़िता पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 अगस्त 2019 को वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। जैसी ही वह हल्लोमाजरा की डिस्पेंसरी के पास पहुंची तो पति ने तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। वारदात को अंजाम देकर पति भाग निकला। शिकायत पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) व 498ए के तहत केस दर्ज कर लाल बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी को बरी कर दिया लेकिन हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत चल रहे केस में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए वीरवार को सजा पर फैसला सुनाया।