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Chandigarh News: हैंड ग्रेनेड धमाके के पांच आरोपियों की वीसी से हुई पेशी

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चंडीगढ़। पंजाब के सेवानिवृत्त एसपी जसकीरत सिंह चहल की सेक्टर-10 स्थित कोठी नंबर 575 में बीते 11 सितंबर को हैंड ग्रेनेड हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में नामजद पांचों आरोपी मॉडल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इनमें ऑटो चालक को छोड़कर चार अन्य आरोपियों के केस की पैरवी लीगल एड के अधिवक्ता की ओर से की जा रही है। वहीं, एनआईए जल्द ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बीते 11 सितंबर की देर शाम सेक्टर-10 स्थित कोठी नंबर 575 में ऑटो सवार दो युवकों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। इस घटना में जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन कोठी में लगे खिड़कियों के शीशे चटक गए थे। सूचना पाते ही पुलिस ही नहीं बल्कि यूटी सहित हरियाणा, पंजाब पुलिस व केंद्रीय जांच एजेंसियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में घटना के कुछ घंटे ही विदेश में बैठे हैप्पी पासिया नाम से सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। इस पोस्ट में यह हमला 1986 में नकोदर में हुई घटना का बदला लेने को लेकर करवाने की बात लिखी गई थी। इसके बाद मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा व यूएसए बेस्ड गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया का नाम सामने आया था। इस मामले में जांच टीम ने सेक्टर-तीन थाने में बीएनएस की धारा 109, 351 (2), 33, 61, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 16 के तहत मामला दर्ज किया गया था। करीब 20 दिन पहले ही इस मामले की जांच यूटी पुलिस से एनआईए के पास ट्रांसफर हुई है। इनमें ऑटो चालक कुलदीप को घटना के कुछ देर बाद ही यूटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जबकि हमला करने वाले आरोपी रोहन मसीह और विशाल मसीह उर्फ शालू को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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