हरियाणा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सीनियर आईएएस दीपेंद्र सिंह ढेसी पर यूटी प्रशासन के हाउस अलॉटमेंट विभाग ने जुर्माना लगाया है। तय अवधि से ज्यादा समय तक सेक्टर-7 की सरकारी कोठी को अपने पास रखने के लिए उन पर 3 लाख 43 हजार 319 रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की तरफ से ब्याज सहित राशि को चुकाने के लिए कई नोटिस व रिमाइंडर भी जारी किए जा चुके हैं।
सूत्रों के अनुसार मामला वर्ष 2010 से वर्ष 2011 के बीच का है। इस दौरान सीनियर आईएएस दीपेंद्र सिंह ढेसी का दिल्ली तबादला हो गया। उन्हें सेक्टर-7 की कोठी नंबर- 53 को कुछ महीनों के बाद खाली करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दीपेंद्र सिंह ढेसी ने 24 जून 2010 से 29 अप्रैल 2011 के बीच सेक्टर-7 की कोठी को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखा।
इस बीच प्रशासन की तरफ से कोठी को खाली करने के लिए नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। हालांकि, यह मामला ढेसी के रिटायरमेंट के बाद सामने आया है। नाम न छापने की शर्त पर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि रिमाइंडर नोटिस भेजे गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही राशि जमा करा दी जाएगी।