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धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में रवीना टंडन और फराह खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत  

Thu, 23 Jan 2020 08:35 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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अभिनेत्री रवीन टंडन, फराह खान। - फोटो : अमर उजाला
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एक टीवी कार्यक्रम में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रवीना टंडन और कोरियोग्राफर फराह खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ अमृतसर के अजनाला में 25 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में आगे किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

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रवीना टंडन और फराह खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में बताया गया कि 30 नवंबर को प्रसारित एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने को लेकर शिकायत दी गई थी। 

रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ सोना मसीह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 25 दिसंबर को अजनाला थाने में आईपीसी की धारा-295 ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया कि तीनों ने बाइबिल के एक शब्द के उच्चारण की कोशिश के दौरान इसका मजाक बनाया। शिकायत के अनुसार इससे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। 
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इस घटना के बाद कई जगह पर इन तीनों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे जिसके बाद रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। अमृतसर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ अब रवीना टंडन और फराह खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दोनों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर पर आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

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