चंडीगढ़। हिमाचल के छात्रवृत्ति घोटाले में मंगलवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। ढाई करोड़ के रिश्वत मामले में फंसे ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप और दिल्ली सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को अदालत से झटका लगा। अदालत ने डीएसपी की अग्रिम जमानत आगे बढ़ाने से इन्कार करते हुए अर्जी खारिज कर दी। अब डीएसपी को फिर जेल जाना पड़ेगा। उधर, विशालदीप की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी।
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दरअसल, रिश्वत मामले में दिल्ली सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को मेडिकल के आधार पर एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। डीएसपी ने अदालत में अर्जी दायर कर अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी। अर्जी में कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इलाज चल रहा है। वहीं, सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डीएसपी की अग्रिम जमानत आगे बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया।