पुलिस हिरासत में हुए लाॅरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए एफआईआर को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।
लाॅरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में हुए इंटरव्यू के मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने दर्ज एफआईआर और उसमें उन्हें नामजद किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
संधू ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें इस पूरे प्रकरण में बलि का बकरा बनाया गया है ताकि वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारी से बच सकें। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू प्रसारण के मामले में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई एकतरफा और अनुचित है। डीएसपी संधू ने अदालत से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें बिना ठोस सबूत के फंसाया गया है। याची ने कहा कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन भी नहीं किया गया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर और याची के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है।