पंजाब विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान सभी शराब के ठेके सुबह पांच बजे से लेकर शाम सात बजे तक बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से शनिवार को ड्राई डे घोषित किया गया है।
मतगणना के दौरान शहर के अंदर आने वाले होटल, रेस्तरां, क्लब में भी शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही व्यक्ति इन दिनों में शराब स्टोर कर सकता है। इसके अलावा एक अन्य आदेश के जरिए कमिश्नरेट छोड़ कर जिले के सभी इलाकों में कोई भी व्यक्ति या महिला मुंह ढंककर वाहन नहीं चला पाएंगी।
अगर कोई व्यक्ति मुंह ढक कर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसी ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।