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क्लबों में देर रात तेज आवाज में बज रहा डीजे, होगी कार्रवाई

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चंडीगढ़। शहर के कई इलाकों में क्लब बने हुए हैं। यहां देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजने से लोग परेशान हैं। लोगों की शिकायत के बाद शुक्रवार को एसडीएम ईस्ट नीतिश सिंगला ने सभी क्लबों के मालिकों के साथ बैठक की। एरिया एसएचओ को भी आदेश दिया कि वह इनके खिलाफ कार्रवाई करें।
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एसडीएम की तरफ से क्लब संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई होगी। कहा कि रात के समय डीजे बजाने के लिए आवाज की एक सीमा तय की गई है। शोर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लबों के बाहर टीमें जाकर जांच भी करेंगी। सिंगला ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा सेक्टर-26 और सेक्टर-7 के लोगों की तरफ से शिकायत मिली है। इसके बाद उन्होंने यह बैठक की। इसके अलावा क्लब, बार, रेस्तरां को अपनी रसोई में साफ-सफाई रखने और सभी अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में हुक्का परोसने पर पहले ही रोक लगा दी है। नीतिश सिंगला ने कहा कि अगर कोई क्लब 25 वर्ष से कम उम्र के युवकों को शराब या किसी को भी हुक्का परोसते हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत प्रशासन ने शहर के क्लब को देर रात तीन बजे तक खोलने की इजाजत दी है। इसकी वजह से ही कई सेक्टरों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
10 अगस्त को क्लब का म्यूजिक सिस्टम किया था जब्त
देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर 10 अगस्त को एसडीएम की एक टीम ने सेक्टर-7 स्थित काकुना क्लब के म्यूजिक उपकरण जब्त कर लिए थे। लोगों की शिकायत के बाद एक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने साउंड लेवल की जांच के बाद यह कार्रवाई की थी। बता दें कि शहर के कॉमर्शियल एरिया में डीजे की आवाज की सीमा दिन के समय 65 डीबी (डेसीबल) और रात के समय 55 डीबी है, जबकि आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डीबी और रात के दौरान 45 डीबी है।
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