लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए अब जिला अदालत में केसों की सुनवाई सुबह साढ़े नौ बजे से चार बजे तक होगी। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए है।
जिला अदालत में आदेश 16 जुलाई से लागू होंगे। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा कि आफिस कार्य सुबह साढ़े नौ से पांच बजे तक होगा।
इस बीच लंच टाइम एक से डेढ़ बजे चलेगा। जिला अदालत में अब सेकेंड शनिवार के साथ महीने के आखिरी शनिवार को भी छुट्टी होगी।