चंडीगढ़ प्रशासन लगातार नगर निगम पर दबाव बना रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़वासियों को हाउस टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है। वैसे तो नगर निगम नए वित्तीय सत्र (मार्च के बाद) में शहरवासियों को हाउस टैक्स में भारी भरकम छूट देने के मूड में नहीं है। जबकि पिछले दो साल निगम ने शहरवासियों में हाउस टैक्स जमा करने की आदत डालने के उद्देश्य से 40 से 20 प्रतिशत (180 दिन तक) की छूट दी जा रही थी, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण अब नगर निगम इसमें कटौती करने जा रहा है।
इस पर अंतिम निर्णय अगले माह होने वाली सदन की बैठक में ही लिया जाएगा। जबकि प्रशासन की ओर से नगर निगम पर पहले से तय हाउस टैक्स के रेट बढ़ाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। इस बार नगर निगम ने 20 प्रतिशत तक छूट देने का फैसला कर सकता है। साल 2016 का जो हाउस टैक्स इस समय जमा करवाया जा रहा है, नगर निगम उस पर 25 प्रतिशत जुर्माना वसूल रहा है। पिछले साल 27 सितंबर तक 20 प्रतिशत की छूट थी।
इस समय 25 प्रतिशत का अतिरिक्त हाउस टैक्स के अलावा 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में टैक्स जमा कराना काफी महंगा हो गया है। नए वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) से फिर से नए सिरे से सभी को हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा। लोग ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं।