अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 13 जुलाई 2025 के आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि हमारे सरकारी कॉलेजों में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन को फिलहाल काम जारी रखने की अनुमति दी जाए। इस बीच राज्य अन्य सभी कानूनी संभावित उपायों पर भी विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इनकी भर्ती को रद्द करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह इन पदों के लिए यूजीसी के नियमों के तहत दोबारा से भर्ती करें।