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रोपड़ जेल के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी से जुड़े रिश्वत मामले में फैसला आज

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चंडीगढ़। रोपड़ की जिला जेल के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी से जुड़े चार हजार रुपये की रिश्वत मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं। बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुशील कुमार गर्ग इस पर फैसला सुनाएंगे। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी राजीव जस्सी और सतनाम सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप है।
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2014 में राजीव जस्सी के खिलाफ डॉली रानी नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया था। डॉली रानी ने सीबीआई को शिकायत में बताया था कि उनका बेटा किसी मामले में रोपड़ जेल में बंद था। बेटे के स्वास्थ्य में परेशानी के चलते उसे इलाज के लिए पीजीआई रेफर करना था। डॉली ने राजीव जस्सी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पीजीआई रेफर करने के नाम पर उससे चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत देने के बाद भी डॉली अदालत में पेश नहीं हो रही थी। उन्हें अदालत में गवाही देने के लिए कई बार समन भेजे गए, लेकिन उसके बाद भी वह अदालत नहीं पहुंची। इसके बाद दिसंबर 2020 में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।
अदालत में पेश न होने पर सेक्टर-36 थाना पुलिस ने महिला पर आईपीसी की धारा-174 ए के तहत मामला दर्ज किया था। पिछले महीने वह महिला मोहाली में किसी काम से आई थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई अदालत ने उसे सेक्टर-36 थाना पुलिस को सौंप दिया था। जज ने कहा था कि डॉली इस केस में गवाह है और उसका मामले में मौजूद रहना आवश्यक है।
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