चंडीगढ़। डीसी विनय प्रताप सिंह ने महिलाओं कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े आदेश को दो माह और बढ़ा दिया है। ये आदेश 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। डीसी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा है कि चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बीपीओ की काफी संख्या है। इनमें प्रमुख रूप से कॉल सेंटर, कॉर्पोरेट हाउस, मीडिया हाउस, कंपनियां आदि शामिल हैं। यहां हजारों युवा नौकरी कर रहे हैं। शहर के बीपीओ को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नियमों का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी ट्राइसिटी के विभिन्न हिस्सों और अन्य निकटवर्ती शहरों/गांवों में रह रहे हैं। उनके नियोक्ता उन्हें उनके रहने के स्थान से कार्यालय तक लाने और छोड़ने के उद्देश्य से कैब सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये संगठन चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए कैब देर रात में भी कर्मचारियों को लेकर जा रही हैं। ये कैब अनुबंध पर किराए की हैं। कर्मचारियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आदेश दो महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं।