चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोपी देविंदर सिंह गिल की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। कुलबीर सिंह की शिकायत पर छह माह पहले सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 व 120बी के तहत केस दर्ज किया था।
मामले में देविंदर सिंह गिल के वकील ने आरोप को पूरी तरह गलत बताते हुए अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे केस में फंसाया गया है। शिकायतकर्ता ने जानबूझकर उनके मुवक्किल और उनकी पत्नी क्रिस्पी खैहरा के खिलाफ शिकायत दी है जबकि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी केस की जांच सही तरीके से नहीं की। वहीं सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से चार लाख 33 हजार 600 रुपये ले लिए लेकिन न तो उनकी बहू को विदेश भेजा और न ही उनके रुपए लौटाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।