13 वर्षीय किशोरी से रेप करने के दोषी नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट ने जो सजा सुनाई। उसे जानकर हर कोई चौंक गया। दरअसल13 वर्षीय किशोरी से दुराचार के दोषी नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट ने दो साल तक कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई है।
इसके तहत दोषी को पीजीआई में आने वाले मरीजों की सेवा करनी होगी। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट शिफा की कोर्ट के अनुसार दोषी को दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक पीजीआई में सेवाएं देनी होंगी। इस दौरान वह मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की देखरेख में कार्य करेगा। साथ ही सेवा में कोताही बरतने पर उसके खिलाफ सख्ती बरती जा सकती है।
अगस्त 2012 में पीड़िता के पिता की शिकायत पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने खुड्डा लाहौरा की रहने वाली चंचल नामक महिला समेत उसके पड़ोस में रहने वाले नाबालिग को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म, कैद में रखने, धमकाने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज कि या था।
वहीं चंचल पर आरोप था कि उसने नाबालिग के इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की। हालांकि बाद में जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था।
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार जुलाई 2012 में पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले महिला चंचल ने नाबालिग को किसी काम के लिए अपने घर पर बुलाया। वहां पीड़िता पहले से मौजूद थी। इसके बाद चंचल ने कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी। दोषी ने पीड़िता से चार बार दुष्कर्म किया। साथ ही इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।