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रेप केस में एक ही परिवार के 4 लोगों का सुनाई गई सजा, जानिए मामला?

Mon, 12 Dec 2016 08:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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rape - फोटो : demo pic
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मुख्य दोषी समेत परिवार के चार सदस्यों को दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई गई, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। चारों दोषियों को दस साल की सजा सुनाने के साथ पचास पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को महिला एंव बाल अपराध से जुड़ी विशेष अदालत ने न्यू इंदिरा कालोनी निवासी जय प्रकाश, उसकी मां चंद्रावती, बहन गीता और भाई सोनू को महिला से दुष्कर्म के मामले में सजा का एलान किया है।
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पिछले वर्ष के इस मामले में पीड़ित महिला  की शिकायत के अनुसार मुख्य आरोपी जयप्रकाश ने उसके साथ कई बार अलग अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसमें उसके भाई ,बहन और मां ने पूरा सहयोग किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि एक बार मुख्य दोषी की बहन उसे बहला -फुसलाकर अपनी दोस्त के कमरे में गई, जहां पर उसका जयप्रकाश पहले से ही मौजूद था।

वहीं कमरे पर ही उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार ऐसे ही एक बार आरोपी की मां भी उसको  बहलाकर कमरे में बुला लिया था। जहां उसके भाई ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जय प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में गई थी। जिसके बाद कोर्ट के निर्देशों पर आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। 
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वहीं बचाव पक्ष के वकील दिलीप कटारिया ने कहा कि दोषी  शिकायतकर्ता दोनों शादीशुदा है। शिकायतकर्ता का वैवाहिक विवाद चल रहा था। बचाव पक्ष वकील का दावा था कि मुख्य दोषी को पहले भी पीड़िता ने 46 हजार के जालसाजी के केस मे  फंसाया था। पीड़िता ने कहा था कि उसके साथ मनीमाजरा, मलोया और किशनगढ़ में कमरा लेकर दुष्कर्म किया गया था। इस पर बचाव पक्ष वकील का सवाल है कि जब पीड़ित महिला  के साथ  कमरे में इस तरह की हरकत की गई तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया।
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