युवक के सिर पर लोहे की रॉड मारकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने मंगलवार को खुड्डा अलीशेर निवासी दो भाई हरिंद्र कपिल और सुरिंद्र कपिल को सात साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी भाइयों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
खुड्डा अलीशेर निवासी ऑटो चालक अनिल कुमार ने 31 अगस्त 2010 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने भाई प्रवीण और दोस्त आशीष पठानिया के साथ घर जा रहा था।
इसी बीच हरिंद्र अपने भाई सुरिंद्र कपिल लोहे की रॉड व डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें प्रवीण और आशीष पठानिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
वहां डाक्टरों ने आशीष पठानिया को मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने हमलावर हरिंद्र और सुरिंद्र कपिल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।