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समझौता ब्लास्ट: असीमानंद को मिली जमानत, 2007 में हुआ था विस्फोट

Sat, 17 Sep 2016 02:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
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Samjhauta blast case - फोटो : File Photo
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आखिरकार समझौता ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी असीमानंद को जमानत मिल गई। जमानत के लिए पंचकूला की विशेष एनआईए आई कोर्ट में असीमानंद ने एक-एक लाख रुपये के पर्सनल बांड और एक-एक लाख रुपये के ही सिक्योरिटी बांड भरे। जिसके बाद उनको जमानत दे दी गई।
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इस मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर (शनिवार) को होगी। असीमानमंद पर जयपुर और हैदराबाद की कोर्ट में दो अन्य ब्लास्ट के मामले चल रहे हैं। इस मामले में शुक्रवार को तीन गवाहों की गवाही हुई।

पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट में शुक्रवार को समझौता ब्लास्ट मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिवनारायण पटेल (मध्य प्रदेश), जगदीश पटेल(मध्यप्रदेश) और राजेश मिश्रा (जिला धार मध्य प्रदेश) के बयान दर्ज किए गए और मुख्य आरोपी असीमानंद को जमानत मिल गई। 
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एक लाख के पर्सनल और एक लाख के सिक्योरिटी बांड भरे

- फोटो : Demo Pic
मामले के वकील ने बताया कि समझौता ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी असीमानंद को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने जमानतनामा भरने के बाद असीमानंद को जमानत दे दी है। ध्यान रहे कि असीमानंद को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने इसे धमाके का मास्टरमाइंड बताया था।

समझौता ब्लास्ट मामले में असीमानंद के अलावा लोकेश शर्मा,  कमल चौहान और एक अन्य को आरोपी बनाया गया था। इस केस के 165 में से 22 गवाह अब तक कोर्ट में मुकर चुके हैं। इस मामलें में अभी डेढ़ सौ से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है।

ध्यान रहे कि वर्ष 2007 में पानीपत के पास समझौता ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। जिन दो डब्बों में ब्लास्ट हुआ उसमें एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ही बचा था। इस मामले की जांच पहले अमेरिका और यूके की दो एजेंसियों ने की थी।
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