चंडीगढ़ के ज्वेलरी शोरूम में लूट
- फोटो : amar ujala
सेक्टर-17 स्थित फॉरएवर डायमंड शोरूम में 14 करोड़ के हीरों और ज्वेलरी की लूट का ड्रामा रचने के मुख्य आरोपी पंचकूला निवासी रजनीश वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। पुलिस ने याचिका के जवाब में उसकी अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि वह मामले में मुख्य आरोपी है।
उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। इसलिए रजनीश को अग्रिम जमानत का लाभ न दिया जाए। वहीं मामले में अन्य आरोपियों रजनीश के भाई विनोद के अलावा तीन अन्य को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
इससे पहले रजनीश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि वह बीमार है। इसके बावजूद पुलिस उसे और उसके परिवार को डरा-धमका रही है। इसके अलावा उसने कहा था कि उनके शोरूम में गन प्वाइंट पर लूट हुई थी, बावजूद इसके पुलिस उन्हें और उनके परिवार को झूठे केस में फंसा रही है।
रजनीश ने कहा था कि वह पुलिस को जांच में सहयोग के लिए तैयार है। साथ ही वह सरकारी गवाहों, साक्ष्यों को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। याचिका में उसने कहा कि पुलिस को उनसे किसी तरह की रिकवरी भी नहीं करनी है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।