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13 करोड़ की लूट मामले में आठ को 7 साल की सजा

Sat, 28 Jan 2017 11:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
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गिरफ्तार - फोटो : Demo Pic
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सेक्टर-80 में 2015 में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 1.34 लाख रुपये की लूट हुई थी। इस मामले में जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आठ लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही प्रत्येक को सात साल की सजा और 31 हजार जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में रणप्रीत सिंह राणा उर्फ टीटू निवासी खेड़गंजू, जोगिंदर सिंह, तलविंदर सिंह उर्फ चन्न निवासी सोहाना, लखविंदर सिंह उर्फ जग्गा निवासी लुधियाना, गुरविंदर सिंह उर्फ लाली, राहुल दोनों निवासी नीलपुर राजपुरा, परमिंदर सिंह निवासी चंडीगढ़ और बूटा सिंह गिर निवासी श्यामपुर सोहाना शामिल है। अदालत ने साफ किया है कि अगर ये लोग जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें छह-छह महीने जेल में और बिताने पड़ेंगे।
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जानकारी के मुताबिक, यह घटना 9-03-2015 की है। सुबह आठ बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से कैश लेकर वैन राजपुरा के लिए निकली थी। वैन में दो सुरक्षाकर्मी, एक ड्राइवर, एक हेल्पर और एक सुपरवाइजर थे। एक सफेद रंग की फार्च्यूनर वैन के पीछे लग गई। मोहाली से वैन सुखगढ़ रोड पर मुड़ गई। इस बीच एक और कार उनके पीछे लग गई। 

ऐसे में फार्च्यूनर ने कैश वैन में ड्राइवर साइड से टक्कर मारी। इससे वैन का संतुलन बिगड़ गया। इतने में कार में सवार नकाबपोशों ने वैन पर कुल्हाड़ियों और रॉडों से हमला कर दिया। उन्होंने वैन में सवार चारों लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डालने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 
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लुटेरों ने ड्राइवर के सिर पर गन लगाकर उससे कैश वैन की चाबी छीन ली। साथ ही एक-एक कर चारों लोगों से हाथ ऊपर करवाकर नीचे उतार दिया और आरोपी कैश लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने 36 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर केस सुलझा लिया था। साथ ही उनसे एक करोड़ 28 लाख 70 हजार, तीन कार व कई हथियार बरामद किए थे। इस दौरान गिरोह के प्रमुख रणप्रीत सिंह राणा ने कबूला था कि उन्होंने ही वारदात को अंजाम दिया था।
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