दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को जिला अदालत ने एक युवक को दस वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी ने पांच वर्षीय बच्ची को हवस का शिकार बनाया था। अदालत ने दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस वर्ष 13 मार्च को यह वारदात मौलीजागरां के एक पोल्ट्री फॉर्म के निकट हुई थी।
मनीमाजरा पुलिस स्टेशन में संजय (38) के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, धमकाने और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। संजय पंचकूला की राजीव कॉलोनी का रहने वाला है और वह पड़ोस में रहने वाली पीड़ित बच्ची को मिठाई खिलाने के बहाने घर के बाहर से बहला-फुसलाकर कर ले गया था।
बाद में बच्ची नाले के पास झड़ियों में रोती हुई मिली थी। वहां से गुजर रहे राहगीर ने बच्ची को मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़ित बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। मामला सामने आने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। युवक ने नशे में धुत होकर वारदात को अंजाम दिया था।