13 साल की नाबालिग लड़की को डरा धमका कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुराचार किया। मामले में अदालत की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सजा का एलान 6 सितंबर को होगा।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व अपहरण करने के मामलें में एडिशनल सेशंज जज की कोर्ट ने धनास निवासी 21 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया है। सजा का एलान 6 सितंबर को होगा।
नाबालिग के पिता की शिकायत पर दोषी संदीप के खिलाफ यू.टी. पुलिस ने पिछले वर्ष दुष्कर्म, अपहरण, दुष्कर्म की नियत से अपहरण व पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 31 मार्च, 2015 को जिला अदालत सेक्टर 43 के पास से संदीप को गिरफ्तार किया गया था।
डरा धमका कर अपने साथ ले गया था गोरखपुर
girl raped and sold
- फोटो : demo
पीड़िता ने जुलाई, 2015 में कोर्ट में दिए बयानों में कहा था कि आरोपी उसके पड़ोस में रहता था। जब वो स्कूल जाती थी तो वह मेरा पीछा करता था। वह करीब 6 महीने तक मुझे परेशान करता रहा।
22 जनवरी, 2015 को जब लड़की सेक्टर 45 स्थित स्कूल के पास पहुंची तो वहां संदीप खड़ा हुआ था। उसने मुझे धमकाया कि उसके साथ चलूं नहीं तो वह मेरे परिवार वालों को मार देगा।
वह मुझे पहले जालंधर ले गया और फिर वहां से अपने मूल स्थान गोरखपुर ले गया। संदीप ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे वो गर्भवती भी हो गई थी। वही बचाव पक्ष के मुताबिक पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गोरखपुर गई थी।
जून, 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी और दिसंबर, 2014 तक दोनों साथ रहे। जिसके बाद जनवरी, 2015 में वापिस चंडीगढ़ आ गए। बाद में पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दे दी कि उनकी बेटी नाबालिग है और संदीप ने उसका अपहरण किया है। पीड़िता ने भी बाद में अपने घरवालों के हक में बयान दे दिए थे।