सात वर्षीय बच्ची को चाकलेट दिलाने के बहाने बुलाया और उसे जंगल में ले जाकर रेप कर डाला। घटना 12 मई 2013 की है।
मक्खनमाजरा गोदाम में काम करने वाली महिला ने इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन को शिकायत दी कि उसकी सात वर्षीय बेटी को कबाड़ी की दुकान करने वाला कालोनी नं चार निवासी राजनाथ चाकलेट दिलाने के बहाने बुलाया और उसे जंगल में ले जाकर रेप किया।
बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां ने शोर मचाया और लोगों ने पकड़कर आरोपी राजनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने राजनाथ के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पासको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने यूपी स्थित बलिया के राजनाथ को अपहरण, दुराचार और पोसको एक्ट की धाराओं के तहत दस साल की कैद सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी किया।