महिला से अवैध संबंध से जब पत्नी रोकने लगी तो गुस्से में आकर पति ने एयर पिस्टल से फायरिंग कर मार डाला। इस केस में बठिंडा जिले के सेशन जज तेजविंदर सिंह की अदालत ने वीरवार को पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मृतका के जीजा मोगा निवासी परमजीत सिंह ने चार अप्रैल, 2013 को थाना कोतवाली बठिंडा पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी साली बलजीत कौर की शादी 18 वर्ष पहले बठिंडा निवासी हरविंदर सिंह के साथ हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि हरविंदर सिंह के किसी गैर महिला के साथ संबंध थे, जिस कारण पति- पत्नी में अक्सर तनाव रहता था।
इस तनाव को दूर करने के लिए वे पत्नी के साथ हरविंदर सिंह के घर रुके हुए थे। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि आरोपी हरविंदर सिंह का वारदात वाली रात को भी पत्नी के साथ इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया था।