एडीजे राजकुमार यादव की अदालत ने मां और उसकी नौ महीने की बेटी को जलाकर मारने के जुर्म में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना हरियाणा के हिसार की है।
दाहिमा गांव निवासी इंद्र और अमित को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न देने पर उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 5 मई 2010 को इंद्र सिंह की 28 वर्षीय पत्नी और नौ महीने की बेटी अनु झुलस गई। देर रात उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान बेटी की मौत हो गई।