प्रेम प्रसंग के कारण हुई सेक्टर-28 निवासी एक व्यक्ति की हत्या के एक मामले में पंचकूला की जिला अदालत ने दोषी बृजपाल को उम्रकैद की सजाई सुनाई गई है।
उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पंचकूला के सेशन जज ऋतु टैगोर ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था।
गौरतलब है कि पंचकूला सेक्टर-28 के निवासी हरकेश की हत्या प्रेम प्रसंग में कर दी थी। पुलिस ने मामले में आशियाना फ्लैट सेक्टर-26 के निवासी बृजपाल, गुड्डू, ओम पाल सिंह ठाकुर और मननिंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। अदालत ने बृजपाल को दोषी पाया। बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि 18 सितंबर 2014 को एक व्यक्ति के शव के टुकड़े मिले थे। इस व्यक्ति की पहचान होने के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल चेक कीं। जिसके आधार पर इस मामले को सुलझा लिया गया। बताया गया था कि आशियाना फ्लैट्स में रहने वाले हरकेश के एक विवाहिता से संबंध थे। दोनों के बीच संबंधों की जानकारी विवाहिता के पति को लग गई।
इसके बाद पति ने योजना बनाकर युवक को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद युवक के टुकड़े कर फेंक दिए। बृजपाल एक राज मिस्त्री का काम करता था। उसके पास एक मार्बल कटिंग की मशीन थी। इसी मशीन को उसने शरीर को काटने के लिए इस्तेमाल किया। शरीर के भागों को पहले बाथरूम में छिपा दिया और बाद में बोरी में ले जाकर उसे अलग अलग स्थानों पर फेंका। ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस का आरोप था कि इस काम में उसने दो व्यक्तियों की मदद ली थी।