जुल्फिकार खान के भतीजे अख्तेदार खान उर्फ लाला, गीता देवी और नीरज के खिलाफ पीड़ितों को धमकाने, आपराधिक तरीके से रास्ता रोकने, जबरन घर में दाखिल होने की धाराओं में केस चलेगा। बुधवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में तीनों के खिलाफ आरोप तय हो गए। अब 11 जुलाई से केस का ट्रायल शुरू होगा। पुलिस ने केस में 13 गवाह बनाए हैं।
इससे पहले सेक्टर-11 थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ 25 मार्च को चार्जशीट दायर की थी। इन पर जुल्फिकार खान के खिलाफ आपराधिक शिकायत देने वाले पीड़ित बच्चों को धमकाने की धारा में पिछले साल नवंबर में केस दर्ज किया गया था। मामले में 5 पीड़ित नाबालिगों में से 4 ने जुल्फिकार के रिश्तेदारों और जानकारों से जान को खतरा बताते हुए पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत की थी। इसके बाद आईजी के आदेश पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पीड़ितों के अनुसार उन्हें और उनके परिवार को जुल्फिकार के खिलाफ दी गई कुकर्म की शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा था। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पीड़ित बच्चों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जुल्फिकार के खिलाफ बीते वर्ष जुलाई में आपराधिक केस दर्ज होने के बाद से वह जेल में है। आरोप के मुताबिक, वह वर्ष 2002 से बच्चों का यौन शोषण कर रहा था।