नाबालिग के अपहरण मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया है। मौली कांप्लेक्स निवासी नाबालिग एक दोषी को जहां एक साल, वहीं दूसरे को दो साल के लिए जुवेनाइल होम भेजने के आदेश दिए हैं।
दोनों के खिलाफ मनीमाजरा थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर गैंगरेप और अपहरण जैसी अहम धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
हालांकि कोर्ट में गैंगरेप का आरोप साबित नहीं हो सका। अदालत ने दोनों को केवल अपहरण मामले में दोषी करार दिया गया।