कठुआ दुराचार और हत्या मामले में मंगलवार को 24वें और 25वें गवाह के बयान पर जिरह की गई। जबकि 26वें गवाह के बयान पर बुधवार को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बचाव पक्ष के वकील एके साहनी ने बताया कि कठुआ प्रकरण के मास्टरमाइंड जिसे सांबा पुलिस ने किसी अन्य केस में गिरफ्तार किया था, उसने आत्महत्या की कोशिश की है। इस कोशिश ने उसे सांबा पुलिस की ओर से टॉर्चर किए जाने का इशारा किया है। युवक ने सांबा पुलिस की हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद सांबा पुलिस ने उसके खिलाफ जेएंडके लॉ के मुताबिक धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया है।
हीरानगर में भी मास्टरमाइंड के खिलाफ मामला दर्ज
डिफेंस के एडवोकेट ने बताया कि मास्टरमाइंड गवाह पर हीरानगर पुलिस स्टेशन में धारा 307 सहित 5 धाराओं के तहत केस दर्ज है, जिसमें उसका रिमांड लिया गया था, लेकिन बिना जमानत के छोड़ भी दिया गया। साहनी ने कहा कि नॉन बेलेबल आफेंस सहित 5 धाराओं के साथ मामला दर्ज हुआ। रिमांड भी लिया लेकिन जांच नहीं हुई। इस बारे में पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि इसमें कौन जांच अधिकारी था और इसके लिए स्पेशल इन्वेटिगेशन टीम क्यों नहीं बिठाई गई? जबकि केस में कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए और अस्पताल में भर्ती रहे। लेकिन पुलिस ने उसे रफा-दफा कर दिया।