चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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चंडीगढ़ में सेक्टर-17 स्थित फॉरएवर डायमंड शोरूम में फर्जी लूट मामले में सहआरोपी वैभव वर्मा की जमानत याचिका पर थाना पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध किया है। पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने याचिका पर फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया है।
पुलिस की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि केस की जांच अभी चल रही है। ऐसे में अगर आरोपी वैभव को जमानत दी जाती है तो वह केस से जुड़े गवाहों और जांच को प्रभावित कर सकता है। इन तथ्यों को आधार बनाते हुए पुलिस ने आरोपी की जमानत का विरोध किया है।
इससे पहले वैभव वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसे नहीं पता था कि उन्हें लूट का ड्रामा करने के लिए बुलाया था। रजनीश ने उन्हें एक फिल्म में काम दिलाने के नाम पर शोरूम में बुलाया था। जब तीनों शोरूम पहुंचे तो दोनों भाइयों ने बताया कि वह अपने शोरूम में लूट का ड्रामा कर रहे हैं। इस पर तीनों ने इस लूट के ड्रामे में उनका साथ देने से इंकार कर दिया और कुछ देर रुककर अपना बैग लेकर शोरूम से बाहर निकल गए।
उसके अनुसार वह इस साजिश का हिस्सा नहीं था। पुलिस ने उन्हें जबरन फंसाया है। वैभव के शोरूम में आने मात्र को फर्जी लूट या किसी अन्य अपराध से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है। बता दें कि सेक्टर-17 थाना पुलिस ने फॉरएवर डायमंड शोरूम में 14 करोड़ की फर्जी लूट के मामले में दोनों मालिक विनोद वर्मा और रजनीश वर्मा समेत सेक्टर-49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर जौली और शिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अंकुर और शिवानी जमानत पर हैं, जबकि मुख्य आरोपी विनोद वर्मा की याचिका दोनों बार खारिज हो चुकी है।