पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में एक मामले की सुनवाई में विपक्ष की वकील ने लुधियाना के वकील का कांड सामने ला दिया। उसके आधार पर फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट ने लुधियाना के वकील अजय चंचल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए उसकी जान माल की सुरक्षा की मांग करती याचिका खारिज कर दी है।
अजय चंचल ने हाईकोर्ट में दी याचिका में कहा था कि उसे लुधियाना के वकीलों से खतरा है। सुनवाई के दौरान विपक्ष की एडवोकेट रोतिला मोहिनी ने हाइकोर्ट को बताया कि इस वकील अजय चंचल ने हमारी एक महिला एडवोकेट मित्र को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसने मना कर दिया। इसी कारण चंचल ने पांच महिला वकीलों के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां डाली थी। चंचल ने जो याचिका में आरोप लगाया है, वह निराधार है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस महेश ग्रोवर ने पहले चंचल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन चंचल के आग्रह पर बैंच ने ऐसा नहीं किया और आखिर 50 हजार जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।