अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घर में घुसकर तेजधार हथियारों से किशोरी की हत्या और उसके परिवार के चार लोगों को घायल करने के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने पांचों दोषियों पर ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। गांव नूरवाला स्थित वधावा राम कालोनी निवासी बलराज सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके भाई राजेश का 30 जुलाई 2011 को कालोनी के ही काला के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था।
झगड़े के बाद कालोनी के ही मौजिज लोगों ने पंचायत कर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत करा दिया था। पंचायत के कहने पर दोनों पक्षो में समझौता भी हो गया था।
बलराज का आरोप है कि मामला शांत होने के बाद भी झगड़े के दिन शाम को काला ने बिल्लू, अंग्रेज, विकास, प्रदीप उर्फ आकाश के साथ मिलकर उसके भाई के घर में घुसकर तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया था।
हमले में उसकी मां, पिता, भाई राजेश और भतीजी रानी घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल उसकी भतीजी रानी ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था।
वीरवार को अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश प्रदीप गुप्ता की अदालत ने हमले के आरोपी काला, बिल्लू, अंग्रेज, विकास, प्रदीप उर्फ आकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई। पांचों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।