चरस तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति साहनी की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी छोटू राम को पांच साल की कैद सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया। सेक्टर-17 थाना पुलिस को सात फरवरी 2007 को सूचना मिली थी कि कुल्लू से तस्कर चरस लेकर चंडीगढ़ सप्लाई करने आ रहा है।
सेक्टर-17 बस स्टैड पर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। पुलिस को सेक्टर-17 बस स्टैड के काउंटर नं. 40 के पास छोटू राम के बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
सेक्टर-17 थाना पुलिस ने छोटू राम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।