रेप के केस में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अगर बालिग जोड़ा लिवइन रिलेशन में रह रहा है तो बच्चा हो जाए तो उसे रेप केस नहीं माना जाएगा। इस आधार पर महिला के आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी को न केवल निर्दोष करार दिया बल्कि शिकायतकर्ता महिला को स्पष्ट कहा कि बिना उसकी सहमति के तीन साल तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
मामले के अनुसार 27 सितंबर 2014 को फतेहाबाद निवासी एक महिला ने गांव झलनियां निवासी युवक पर दुराचार का मामला दर्ज करवाया था। महिला के अनुसार तीन वर्ष पूर्व युवक उसके पति को काम दिलवाने के लिए गांव झलनियां ले गया और वहीं पर रहने के लिए ढाणी में कमरा दे दिया। जब उसका पति काम पर जाता तो युवक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता।
यह क्रम लगातार चलता रहा। उसके पश्चात युवक ने उसका उसके पति से तलाक करवा दिया। तलाक के बाद महिला का पति हिसार रहने लगा और युवक उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। जिससे उन दोनों बीच एक पुत्र हुआ। उसके बाद युवक ने उसे घर से निकाल दिया और शादी करने से मना कर दिया।