सेक्टर 17 के फॉरएवर डायमंड शोरूम में 14 करोड़ के गहनों की फर्जी लूट के मामले में पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
सीजेएम कोर्ट में पेश किए गए चालान में पुलिस ने आरोपी शोरूम मालिक सेक्टर-8 पंचकूला निवासी विनोद वर्मा व रजनीश वर्मा के साथ ही सेक्टर-49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर जौली और मलोया निवासी शिवानी को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने व सबूत मिटाने जैसी धाराओं में आरोपी बनाया है। पुलिस ने चालान में गवाहों के अलावा बरामद किए गए सामान व ज्वेलरी को भी अहम हिस्सा बनाया है।
सेक्टर 17 में 1 मई को दिनदहाड़े हुए इस फर्जी लूट की घटना ने पूरे शहर को चौंका दिया था। पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो शिकायतकर्ता मालिक ही आरोपी निकले जिसके बाद पुलिस ने 10 मई को लूट व आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा मालिकों व अन्यों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
दोनों शोरूम मालिक बुडै़ल जेल में हैं
इस समय शोरूम मालिक दोनों भाई विनोद वर्मा व रजनीश वर्मा की जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं और वो दोनों बुड़ैल जेल में बंद हैं। जबकि वैभव, अंकुर व शिवानी को जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 65 लाख रुपये की ज्वेलरी रिकवर की थी।
सेल्समैन अजय को बनाया अहम गवाह
पुलिस के मुताबिक इस फर्जी लूट को बेनकाब करने में शोरूम के सेल्समैन अजय कुमार के बयान काफी अहम साबित होगा। जिसने दोनों मालिकों द्वारा करवाई गई इस फर्जी लूट के संबंध में कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे। अजय ने बयान दिए थे की मालिकों ने 29 अप्रैल को ही शोरूम से सारी ज्वेलरी गायब करवा दी थी। उसके मुताबिक मालिकों ने सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर भी वहां से हटा दिया था।