पंजाबी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने मॉडल से दुराचार के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल की अदालत में पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई।
इस पर अदालत ने मोहाली निवासी गगनदीप को बरी कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में खड़े गगनदीप को पहचाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट में पीड़िता ने कहा उसके साथ दुराचार नहीं हुआ है। जबकि, पुलिस शिकायत में उसने गगनदीप पर गाड़ी में ले जाकर दुराचार करने का आरोप लगाया था।
सेक्टर-23 पीजी निवासी मॉडल ने पांच मई 2013 को पुलिस को शिकायत दी थी कि मोहाली निवासी गगनदीप ने उसे पंजाबी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने घर से डायरेक्टर से मिलाने के लिए पीकअप किया था।
डायरेक्टर के न मिलने पर गगनदीप ने पीड़िता को बीयर पिलाकर सेक्टर-10 माउट व्यू केपास से घुमाते हुए सुखना लेक पर लेकर गया। वहां गगनदीप ने दुराचार कर उसे सेक्टर-32 में छोड़ दिया था।
पीड़िता द्वारा शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-3 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी न होने पर मॉडल ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में डीएसपी, सेक्टर-3 थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी थी।