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समझौता ब्लास्ट: नहीं मिली आरोपी को जमानत

Tue, 11 Feb 2014 01:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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एनआईए की विशेष अदालत ने समझौता ब्लास्ट के आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी को सोमवार को खारिज कर दिया।
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आरोपी कमल चौहान ने कोर्ट में पांच फरवरी को अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत मांगी थी। इसमें दलील दी थी कि उसकी दादी की मौत हो गई है, लिहाजा उसे गांव जाने की इजाजत दी जाए।
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एनआईए ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि यह सेंसेटिव मामला है। लिहाजा अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

इसके बाद कोर्ट ने एनआईए के पक्ष में फैसला दिया। मालूम हो कि कमल चौहान को 12 फरवरी 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर ट्रेन में बम प्लांट करने का आरोप है। कोर्ट से आरोप भी तय हो चुके हैं।
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