शिंगार सिनेमा में 14 अक्तूबर 2007 को हुए बम कांड में अदालत ने मंगलवार को सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। शाम करीब साढ़े चार बजे एडिशनल सेशन जज हरी सिंह गरेवाल की अदालत ने फैसला सुनाया।
शिंगार बम कांड में हरमिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रविंदर सिंह और संदीप सिंह के खिलाफ केस चलाया गया था। 2013 में संदीप सिंह की जेल में ही मौत हो गई थी। तीन आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया।
बचाव पक्ष के वकील गुरमीत सिंह रत्तू ने कहा कि रत्तू ने कहा कि 14 अक्तूबर 2007 को शिंगार सिनेमा में बम धमाका हुआ था। इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग जख्मी हुए थे। यह एक ब्लाइंड केस था।
पुलिस ने घटना के करीब एक माह बाद चार गवाह खड़े किए और उनके बयानों के आधार पर 12 नवंबर को रविंदर सिंह और हरमिंदर सिंह को नामजद कर लिया। इसके बाद 15 नवंबर को संदीप और गुरप्रीत को नामजद किया गया। रत्तू ने कहा कि इस केस में सिर्फ रविंदर रिंकू से 250 ग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया था।