नाबालिग बच्ची को जंगल में ले जाकर दुराचार के मामले में अदालत ने शनिवार को कालोनी नं चार निवासी पिता सुरेश को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया।
अदालत में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से पलट गई थी। कालोनी नं. चार निवासी महिला ने 24 मार्च को शिकायत दी थी कि उसके पति सुरेश ने छह वर्षीय बेटी को जंगल में ले जाकर दुराचार किया था।
शिकायत मिलने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म की नियत से अपहरण, दुष्कर्म, पोस्को एक्ट, चोट पहुंचाने व अप्राकृतिक यौनाचार की धाराओं के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।