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गुरदासपुरः वीडियो बना सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को 20-20 साल कैद, जानिए मामला

Wed, 10 Apr 2019 10:16 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरदासपुर(पंजाब)
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सांकेतिक तस्वीर
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वीडियो बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को 20 साल की कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला पंजाब के गुरदासपुर का है। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत में केस चल रहा था। मामले में कुल पांच आरोपी थे। दो को अदालत पीओ (भगोड़ा) करार दे चुकी है।
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अदालत ने लवप्रीत सिंह उर्फ लव, प्रभजोत सिंह उर्फ प्रिंस, हरविंदर सिंह उर्फ कालू सभी निवासी गोबिंद नगर भुल्लर रोड बटाला को सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल की सजा और काटनी होगी। इसी केस में गुरपिंदर सिंह उर्फ गोगा और बलविंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गोबिंद नगर को पीओ करार दिया जा चुका है।

पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि वह शादीशुदा है और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। वह घर का काम करती है। 12 दिसंबर 2014 को आकाश ने उसे अपने घर पर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ डालकर उसे पिला दिया। इससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और उसे वायरल करने की धमकियां दीं। 10 जनवरी 2015 को उसने पुलिस स्टेशन सिविल लाइन बटाला में शिकायत दी थी।
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