30 लाख रुपये न चुकाने के मामले में सीएमपी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को जिला अदालत ने सजा सुनाई है। कंपनी के डायरेक्टर शिव कुमार अब दो साल जेल रहे हैं। साथ ही उन्हें 30 लाख रुपये शिकायतकर्ता को चुकाने के आदेश दिए हैं।
वहीं अदालत ने मामले में सहआरोपी कंपनी के सह डायरेक्टर रहे जीरकपुर निवासी दिलदार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि तीसरे डायरेक्टर सेक्टर-22डी निवासी मनोज कुमार को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। संबंधित मामला 2011 में चेक बाउंस की शिकायत से जुड़ा है।
सेक्टर-21डी निवासी नवदीप शर्मा का सेक्टर-17 में शोरूम है और ब्रिज मार्केट में दुकान है। नवदीप के ने वर्ष 2011 में सीएमपी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को इसके डायरेक्टर सेक्टर-46ए निवासी शिव कुमार, सह डायरेक्टर जीरकपुर निवासी दिलदार सिंह और सेक्टर-22डी निवासी मनोज कुमार के खिलाफ 30 लाख रुपये न लौटाने की शिकायत दर्ज कराई थी।